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बांसवाड़ा3 मिनट पहले
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महिला सरपंच के घर आकर गालीगलौज कर मारपीट करना और लज्जाभंग करने के प्रयास के मामले में अरोपी काे काेर्ट ने विभिन्न धाराओं के आरोपीमें दोषी मानते हुए शुक्रवार काे 3 साल की सजा और 5 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया। जिला लोक अभियोजक योगेश सोमपुरा ने बता
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