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जिला स्तरीय सीएलजी एवं शांति समिति की बैठक हुई।
पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर एसपी कार्यालय में एसपी ऋचा तोमर की अध्यक्षता में व एडिशनल एसपी चिरंजीलाल मीणा, झालावाड़ डिप्टी हर्षराज सिंह खरेडा की उपस्थिति में जिला स्तरीय सी.एल. जी. एवं शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ।
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मीटिंग में सदस्यों के साथ विभिन्न विषयों,मुद्दों एवं कानून व्यवस्था के संबंध में चर्चा की। जिले में धारा 163 प्रभावी की गई है, इसके तहत जो कोई व्यक्ति बिना किसी अनुमति के कोई धरना, प्रदर्शन व जुलूस आयोजित करेगा, उसके खिलाफ कानून कार्यवाही की जाएगी। जो कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर किसी भी समाज व समुदाय के खिलाफ कोई टिप्पणी करेगा उसके खिलाफ आई.टी. एक्ट के प्रावधानों में कार्रवाई की जाएगी।
जिले में डी.जे. के माध्यम से किसी भी समाज व समुदाय के खिलाफ कोई भी टिप्पणी करेगा एवं म्यूजिक के माध्यम से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करेगा। उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम एवं धारा व 4/6 आर.एन.सी. एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया साईट्स की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, कोई व्यक्ति किसी भी समाज व समुदाय के खिलाफ किसी भी ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़-मोड़कर टिप्पणी करेगा कार्रवाई होगी।
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