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हरियाणा के महेंद्रगढ़ में अवैध गांजा के साथ पकड़े गए आरोपी को दोष सिद्ध होने पर 5 वर्ष कठोर कारावास व 50 हजार रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई। यह आदेश नारनौल में एएसजे योगेश चौधरी की अदालत ने सुनाया है। जुर्माना ना भरने पर दोषी को 1 साल अतिरिक्त कारावा
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बता दें कि, थाना सतनाली की पुलिस टीम ने गस्त के दौरान आरोपी भूपेंद्र उर्फ गदर उर्फ बबलू निवासी नजदीक सोसाइटी बैंक सतनाली को गांजा के साथ पकड़ा था। आरोपी गांजे की पुड़िया बनाकर बेचने का काम करता था। पुलिस ने आरोपी को उसके मकान के पास अवैध नशीले पदार्थ 1 किलो 490 ग्राम गांजे सहित पकड़ा था। जिसके खिलाफ थाना सतनाली में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।
उपरोक्त मामले में पुलिस द्वारा गंभीरता एवं गहनता से जांच पड़ताल की कार्रवाई करते हुए कोर्ट के समक्ष ठोस सबूत एवं साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। गवाहों को द्वारा दी गई गवाही तथा पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूतों के आधार पर अदालत द्वारा आरोपी को दोषी पाया गया।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान उप जिला न्यायवादी हीना राजपाल ने मामले में प्रभावशाली पैरवी करते हुए न्यायाधीश के सम्मुख दलीलें पेश करते हुए दोषी को सजा दिलाने में भूमिका निभाई। अवैध नशीले पदार्थ गांजे के साथ पकड़े गए आरोपी भूपेंद्र उर्फ गदर उर्फ बबलू को द्वारा दोषी ठहराते हुए उसे 5 वर्ष कठोर कारावास तथा 50 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा के आदेश किए गए।
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