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कोर्ट
– फोटो : प्रतीकात्मक
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अलीगढ़ में थाना पिसावा क्षेत्र के गांव दीवा हमीरपुर में चार साल पहले पति की हत्या में आरोपी पत्नी व उसके प्रेमी को दोषी करार दिया गया है। एडीजे द्वितीय पारुल अत्री की अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा व 20-20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
एडीजीसी मेपे सिंह ने बताया कि 20 सितंबर 2020 को हुई घटना के मामले में पिसावा के गांव दीवा हमीरपुर के नेत्रपाल ने 22 सितंबर 2020 को तहरीर देकर कहा था कि उनके भाई चेतराम की पत्नी अनीता देवी के गांव के ही हरदयाल से अवैध संबंध थे। चेतराम पत्नी अनीता को हरदयाल से मिलने के लिए रोकता था। इस पर वह दोनों धमकी देते थे कि हम तुम्हें रास्ते से हटा देंगे।
20 सितंबर 2020 को चेतराम की हत्या कर दी गई। गले व छाती पर चोट के निशान थे। चेतराम राजमिस्री था। उसका शव चारपाई के नीचे पड़ा मिला। शुरुआत में पत्नी अनीता ने करंट से मौत की बात कही, लेकिन, भाई के शक जताने पर पुलिस ने दोनों आरोपियों से पूछताछ की तो उन्होंने जुर्म इकबाल कर लिया।
बताया कि चेतराम ने दोनों को एक साथ में देख लिया था। विरोध करने पर उसका बिजली के तार से गला घोंट दिया। फिर सिल बट्टा से सिर व पसलियों पर वार किया था। दोनों के खिलाफ पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। मामले में कुल छह लोगों की गवाही कराई गई। अदालत ने सत्र परीक्षण, साक्ष्यों व गवाही के आधार पर दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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