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ईडी ने झारखंड में कुछ बांग्लादेशी महिलाओं की संदिग्ध घुसपैठ और तस्करी के एक मामले की जांच के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का दर्ज किया है। ईडी का आरोप है कि घुसपैठ के जरिए कथित तौर पर ब्लैक मनी बनाई गई।
झारखंड में बांग्लादेशियों की घुसपैठ के आरोपों के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईडी ने झारखंड में बांग्लादेशी महिलाओं की तस्करी और संदिग्ध घुसपैठ के मामले की जांच के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। ईडी का आरोप है कि जिसके जरिए कथित तौर पर ब्लैक मनी बनाई गई। ईडी ने इस सिलसिले में पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया है। यह केस झारखंड पुलिस की ओर से जून में रांची के बरियातू पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है।
पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की थी, जो काम की तलाश में दलालों की मदद से बांग्लादेश से भारत में कथित तौर पर घुसपैठ कर आई थी। इसमें पांच से छह महिलाओं को आरोपी के तौर पर नामजद किया गया था। इन महिलाओं को एक स्थानीय रिसॉर्ट में छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था। पुलिस प्राथमिकी में शिकायतकर्ता महिला के हवाले से कहा गया है कि उन्हें ब्यूटी सैलून में नौकरी दिलाने का वादा करके वेश्यावृत्ति के लिए बांग्लादेश से भारत लाया गया था।
ईडी ने यह मामला चार जून की एफआईआर संख्या 188/2024 पर दर्ज किया है। रांची के बरियातू थाने में आईपीसी 1860 की धारा 420, 467, 468, 471 और 34, पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 12, विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14-ए के तहत यह केस दर्ज हुआ था।
एफआईआर के अनुसार, बांग्लादेश की रहने वाली लगभग 21 साल की युवती को एक अन्य लड़की की मदद से कोलकाता लाया गया था। 31 मई की आधी रात को निजी एजेंटों की मिलीभगत से युवती को जंगल क्षेत्र से अवैध रूप से बांग्लादेश सीमा पार कराई गई थी। इसके अलावा, मामला उन एजेंटों की मदद से बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ से संबंधित है जो घुसपैठियों को भारतीय नागरिकता स्थापित करने के लिए फर्जी दस्तावेज उपलब्ध करा रहे हैं।
ईडी ने अनुसार, कई व्यक्ति अवैध घुसपैठ, फर्जी पहचान प्रमाण बनाने से संबंधित कानूनी गतिविधियों में शामिल हैं। ऐसे में बांग्लादेश से भारत में ऐसे व्यक्तियों की अवैध घुसपैठ और ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले एजेंटों के संबंध में जांच करना जरूरी है, जिनका उद्देश्य ब्लैक मनी बनाना और अन्य आपराधिक गतिविधियां करना है। इसके लिए एक व्यापक जांच जरूरी है।
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