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झारखंड हाईकोर्ट ने 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले के एक मामले में सीबीआई की ओर से दाखिल क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करने से मना कर दिया। कोर्ट ने जांच अधिकारी को एक आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी।
34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले के एक मामले में सीबीआई की ओर से दाखिल क्लोजर रिपोर्ट को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने अस्वीकार कर दिया है। साथ ही जांच अधिकारी को आगे की जांच का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी। सीबीआई ने दिसंबर 2023 में (कांड संख्या आरसी 1/2022 में) सबूत का अभाव दिखाते अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। इसके खिलाफ सोशल एक्टिविस्ट डालटनगंज निवासी पंकज कुमार यादव और सूर्य सिंह बेसरा ने प्रोटेस्ट याचिका दायर की थी।
शिकायतकर्ता ने विधानसभा कमेटी की रिपोर्ट को आधार बना सीबीआई जांच जारी रखने का आग्रह किया था। मामले में 10 सितंबर को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट अस्वीकार की। इसकी जानकारी सीबीआई के डीआईजी को भी दे दी गई है। कोर्ट ने कहा कि 34वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए मेगा स्पोर्ट्स कांप्लेक्स के निर्माण से जुड़े अनियमितता मामले में जांच अधिकारी (आईओ) ने संबंधित व्यक्तियों पर प्रावधान के तहत जांच नहीं की। इसलिए क्लोजर रिपोर्ट अस्वीकार की जाती है।
28.38 करोड़ रुपए के घोटाले का है आरोप
वर्ष 2010 में खेल घोटाले को लेकर निगरानी कांड संख्या 49/2010 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी, लेकिन 12 साल बीतने के बाद भी जांच पूरी नहीं हुई। ऐसी स्थिति में झारखंड हाईकोर्ट ने संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान 2022 में सीबीआई जांच का आदेश दिया था। 34वें राष्ट्रीय खेल में 28 करोड़ 38 लाख रुपए के घोटाले का आरोप है।
इरफान अंसारी को झटका
हाईकोर्ट से राज्य सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. इरफान अंसारी को झटका लगा है। न्यायालय ने गुरुवार को उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने दुमका सिविल कोर्ट द्वारा चार्ज फ्रेम किये जाने को चुनौती दी थी। याचिका खारिज होने के बाद अब ट्रायल कोर्ट इस मामले की सुनवाई शुरू करेगा। अंसारी की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अरुण कुमार राय की कोर्ट में सुनवाई हुई। अंसारी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने बहस की।
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