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प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्ष 2024-25 के लिए आवंटित लक्ष्यानुसार पात्र परिवारों को प्रथम किश्त की स्वीकृति जारी करने एवं पूर्ण हो चुके आवासों के लाभार्थियों का गृह प्रवेश समारोह 15 सितंबर को आयोजित करवाने के निर्देश संबंधित विकास अधिकार
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मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिद्धार्थ पलनीचामी ने बताया कि ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्ष 2024-25 के पात्र परिवारों को प्रथम किश्त जारी करने एवं आवास पूर्ण करवाने वाले लाभार्थियों का गृह प्रवेश समारोह आयोजित करवाया जाना है। उन्होंने बताया कि 10157 लाभार्थियों के प्रधानमंत्री आवास निर्माण की स्वीकृतियां जारी करते हुए प्रथम किश्त के एफटीजी अपलोड करने एवं वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में पूर्ण किए गए आवासों के लाभार्थियों का गृह प्रवेश समारोह आयोजित करवाने के लिए निर्देशित किया गया हैं।
सीईओ ने बताया कि गृह प्रवेश समारोह के अवसर पर सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य, सरपंच एवं अन्य जन प्रतिनिधियों तथा नागरिकों को आमंत्रित करने के निर्देश दिए गए है। इस दौरान पूर्ण आवासों के लाभार्थियों को जनप्रतिनिधियों के माध्यम से घरों की प्रतीकात्मक चाबियां सुपुर्द करने के लिए कहा गया है। विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि पीएमएवाई-जी लाभार्थियों को उनके आवास निर्माण के उपलक्ष्य में आमंत्रित प्रतिनिधियों के माध्यम से मिठाई, उपहार का वितरण करना सुनिश्चित करें।
पीएमएवाई-जी के अंतर्गत आवास पूर्ण होने के प्रमाण-पत्र सुपुर्द करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर समारोह का आयोजन करने के साथ गृह प्रवेश समारोह के लिए जिले में स्थानीय रीति-रिवाजों के अनुसार नवाचार भी किया जा सकता है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र परिवार अब 31 अक्टूबर तक करवा सकेंगे ई-केवाईसी
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देशानुसार एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ओर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों की ई-केवाईसी की कार्यवाही 27 अगस्त तक पूर्ण किए जाने को निर्देशित किया गया। इस क्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनांतर्गत पात्र लाभार्थियों की ई-केवाईसी के लिए अवधि को 31 अक्टूबर तक बढ़ाया गया है।
जिला रसद अधिकारी कंवराराम ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनांतर्गत नए चयनित लाभार्थियों की गेहूं वितरण से पूर्व उक्त अवधि में सभी उचित मूल्य दुकानदारों के माध्यम से ई-केवाईसी करवाया जाना सुनिश्चित करे। जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत पात्र लाभार्थियों की ओर से 30 सितंबर तक नहीं करवाई जाती है तो अन्यथा इन लाभार्थियों का माह अक्टूबर का गेहूं रोक दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इसके साथ ही 31 अक्टूबर तक ई-केवाईसी नहीं की जाती है तो ई-केवाईसी से वंचित लाभार्थियों के नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से हटा दिया जाएगा। इसके लिए जिले में सभी खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत पात्र परिवार उचित मूल्य दुकानदारों के माध्यम से शत प्रतिशत ई-केवाईसी करवाना सुनिश्चित करें।
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