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आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने यह आरोप लगाते हुए कि उन्हें तिहाड़ जेल में अधिकारियों द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने की अनुमति नहीं दी गई, दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। संजय सिंह की अर्जी पर न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को नोटिस जारी किया और उन्हें जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले में अगली तारीख 9 सितंबर की दी गई है।
संजय सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा पेश हुए। उन्होंने कहा कि संबंधित जेल अधीक्षक ने मनमाने ढंग से संजय सिंह की ओर से मांगी गई लगातार दो अनुमतियों को दिल्ली प्रीजन रूल 2018 के नियम 588 का हवाला देकर यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि आवेदक पूर्व कैदी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इनकार के लिए कोई लिखित कारण नहीं बताए गए जबकि नियम 616 के अनुसार कारणों को दर्ज करना अनिवार्य है।
याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता राज्यसभा में सांसद हैं। वे जनता के प्रतिष्ठित और कट्टर राष्ट्रवादी नेता हैं और आम आदमी पार्टी के सदस्य भी हैं। ऐसे में नियम 588 के तहत भी अधीक्षक की ओर से विवेकाधिकार का प्रयोग मनमाने ढंग से नहीं बल्कि न्यायसंगत और प्राकृतिक न्याय के नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता की ओर से मुलाकात के अधिकार को बार-बार नकारना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
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