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हरियाणा के भिवानी में अपनी पत्नी की हत्या करने वाले दोषी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। आरोपित ने साल 2021 में अपनी ही पत्नी की हत्या कर शव को सोनीपत की नहर में डाल दिया था। कोर्ट ने युवक पर 1 लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना
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कट्टे में शव को डालकर नहर में फेंका
भिवानी गांव मनसरबास निवासी एक व्यक्ति आरोपित ने अपने ही पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दिया था, इसके बाद शव को कट्टे में डालकर जिला सोनीपत में नहर में डाल दिया था। इस मामले में आरोपी पति गांव मनसरवास दिनेश को न्यायाधीश बिक्रमजीत अरोड़ा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भिवानी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा- 302 के तहत उम्र कैद की सजा व ₹ 1,00,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने शव को खुर्द-बुर्द करने पर धारा 201 भारतीय दंड संहिता के तहत 7 साल की सजा व 10,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरतने का फैसला किया है।
ये था पूरा मामला…
तोशाम थाना पुलिस ने 8 अक्टूबर 2021 को धारा 302, 201 भारतीय दंड संहिता के तहत युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस चौकी कैरू के इंचार्ज व अनुसंधानकर्ता सहायक उप निरीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि आरोपी दिनेश ने अपनी पत्नी की गुमशुदगी की झूठी शिकायत चौकी में दर्ज करवाई थी। पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण व तकनीकी साक्ष्यों का अध्ययन करने पर यह सामने आया था कि आरोपी दिनेश का एक अन्य महिला के साथ प्रेम संबंध था।
अवैध संबंधों का किया था विरोध
जिसके चलते आरोपी दिनेश ने अपनी ही पत्नी की गला घोटकर हत्या कर दी थी। बताया जा रहा है कि पति के अवैध संबंध को लेकर महिला परेशान थी और बार-बार इसका विरोध करती थी। जिससे तंग आकर युवक ने अपनी पत्नी का गला घोंट कर मार डाला। दिनेश ने पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या की।
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