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सौर ऊर्जा पंप सयंत्र लगाने के लिए सरकार 60 प्रतिशत अनुदान देगी।
कृषि विद्युत कनेक्शन के अभाव में डीजल इंजन चलित पंप से खेतों में सिंचाई कर रहे किसानों के लिए रियायती दर पर सौर ऊर्जा पंप सयंत्र लगाने का सुनहरा अवसर है। इस पर सरकार की ओर से 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।यह अनुदान सौर ऊर्जा पम्प प्रधानमंत्री किसान ऊर
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आवेदन की प्रक्रिया एवं स्वीकृति
सौर ऊर्जा पंप संयंत्र के लिए किसानों द्वारा राज किसान साथी पोर्टल पर ई-मित्र या स्वयं की एसएसओ आईडी से आवेदन किया जा सकता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए ये दस्तावेज जरूरी:ऑनलाइन आवेदन करते समय किसानों के पास जनाधार कार्ड, भूमि की जमाबंदी या पासबुक की प्रतिलिपि (भू-स्वामित्व), सिंचाई जल स्त्रोत उपलब्धता एवं विद्युत कनेक्शन नहीं होने का शपथ पत्र ऑनलाइन भरना होगा ।
योजना की पात्रता:योजना में यथासंभव लघु एवं सीमान्त किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। किसान के पास न्यूनतम 0.4 हेक्टेयर भूमि का भू-स्वामित्व होना आवश्यक है। अधिसूचित अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के जनजाति कृषकों के पास 3 व 5 एचपी क्षमता के पंप संयंत्र के लिए 0.2 हेक्टेयर भूमि का स्वामित्व होना आवश्यक है। विद्युत कनेक्शन विहीन कृषक जिनके भू-स्वामित्व में सिंचाई के लिए जल संग्रहण ढांचा, डिग्गी, फार्म पौण्ड एवं जल हौज निर्मित हों उन्हें शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। किसान द्वारा जल स्त्रोत उपलब्ध होने एवं डीजल चलित संयंत्र से सिंचाई करने का स्व-घोषित शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा। पात्र कृषक द्वारा कृषि एवं उद्यानिकी फसलों में सिंचाई के लिए ड्रिप मिनी स्प्रिंकलर माइक्रो स्प्रिंकलर संयंत्र उपयोग में लेना आवश्यक है।
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