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दिल्ली की एक अदालत ने तमिलनाडु के राजनीतिक दल अन्नाद्रमुक (AIADMK) के ‘दो पत्ती’ वाले चुनाव चिह्न से संबंधित रिश्वतखोरी के एक मामले में कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर को शुक्रवार को जमानत दे दी। अदालत ने उसे इस आधार पर जमानत दी कि वह इस अपराध के लिए तय अधिकतम जेल की सजा की अवधि से भी अधिक समय तक हिरासत में रह चुका है।
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने इस मामले मे 5 लाख रुपए के निजी बॉण्ड (मुचलके) पर सुकेश को राहत दी। हालांकि अपने खिलाफ दर्ज अन्य लंबित मामलों के चलते सुकेश फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकेगा।
सुकेश पर ‘दो पत्ती’ वाला चुनाव चिह्न हासिल करने की मंशा से निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी को रिश्वत देने की कोशिश करने का आरोप है। जो कि उसने अन्नाद्रमुक नेता टी.टी.वी. दिनाकरन के लिए बिचौलिए के रूप में काम करते हुए और शशिकला के नेतृत्व वाले पार्टी के गुट के साथ हुए सौदे के तहत हासिल करने की कोशिश की थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी से 1.3 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए थे, कथित तौर पर जिसका उपयोग AIADMK के शशिकला गुट के लिए अनुकूल चुनाव चिन्ह (दो पत्ती) प्राप्त करने के लिए ECI पर अनुचित प्रभाव डालने के लिए किया जाना था।
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