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नर्सिंग मान्यता फर्जीवाड़े में बुधवार को लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन की जनहित याचिका के साथ सभी नर्सिंग मामलों की सुनवाई हाईकोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान पीपुल्स यूनिवर्सिटी भोपाल और अरविंदो मेडिकल यूनिवर्सिटी की ओर से सत्र 2023-24 की मान्यता के लिए लगाई
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निजी विश्वविद्यालयों ने कहा कि कोर्ट केस और सीबीआई जांच के कारण सरकार द्वारा 2023-24 की मान्यता प्रदान नहीं की गई है, जिससे नुकसान हो रहा है। प्रिंसिपल बेंच में जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस अचल कुमार पालीवाल की विशेष पीठ के समक्ष हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि निजी विश्वविद्यालयों द्वारा बगैर मान्यता प्राप्त किए सत्र 2023-24 में अवैध रूप से छात्रों को प्रवेश दिया गया है। इन परिस्थितियों में इन्हें 2023-24 में प्रवेश की अनुमति दिया जाना नियम विरुद्ध होगा।
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