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दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वह जंगपुरा एक्सटेंशन में लिंक रोड पर शराब की दुकानों के पास एक बीट कांस्टेबल को तैनात करे। जिससे की स्थानीय लोगों को दुकान के पास शराब पीने वाले लोगों से ‘बचाया’ जा सके। जस्टिस संजीव नरूला की पीठ ने 23 अगस्त को अपने आदेश में, जिसे बाद में जारी किया गया, पुलिस को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि दुकानों के बाहर या आस-पास खड़ी गाड़ियों में भी कोई सार्वजनिक रूप से शराब न पी सके।
बीट कांस्टेबल को तैनात करें
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, ‘पहले बताए गए तथ्यात्मक बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए, अदालत की राय में, प्रतिवादी संख्या 3- दिल्ली पुलिस को मामले की जांच करने के लिए तुरंत निर्देश देना जरूरी है। दिल्ली पुलिस इसे लेकर उचित कदम उठाएगी। जैसे शाम के समय लिंक रोड, जंगपुरा एक्सटेंशन और शराब की दुकानों के पास एक बीट कांस्टेबल को तैनात करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सोसाइटी के किसी भी निवासी को किसी तरह की सार्वजनिक परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि दुकानों के बाहर या ऐसी दुकानों के बाहर खड़ी गाड़ियों में भी कोई सार्वजनिक रूप से शराब पीने की गतिविधि न हो।’
शराब दुकानों से परेशानी
अदालत ने यह आदेश जंगपुरा एक्सटेंशन आरडब्ल्यूए और जंगपुरा में रहने वाले दो निवासियों द्वारा दायर याचिका पर दिया, जिसमें उन्होंने अपने क्षेत्र में संकरी सड़कों पर शराब की कई दुकानों के कारण होने वाली समस्याओं पर प्रकाश डाला था। आरडब्ल्यूए ने वकील निपुण भूषण के जरिए दायर अपनी याचिका में यह बताया कि सात दुकानों के अस्तित्व से लोगों को न केवल ट्रैफिक और कंजेशन जैसी परेशानी होती है बल्कि ‘असामाजिक तत्वों’ का जमावड़ा भी लगता है। याचिका में कहा गया है कि ये ‘असामाजिक तत्व’ सार्वजनिक रूप से शराब पीते हैं, निवासियों के साथ दुर्व्यवहार और उत्पीड़न करते हैं, खाने की बर्बादी करते हैं और निवासियों के घरों की दीवार पर पेशाब करते हैं।
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