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हरियाणा के भिवानी जिला के एडीशनल सेशन जज अजय पराशर की अदालत ने बुधवार शाम को 220 ग्राम चरस रखने के मामले में एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए 4 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी को 1 लाख रुपए जुर्माना की भी सजा सुनाई है। जुर्माना राशि ना देने पर
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ठोस सबूत एवं साक्ष्य किए प्रस्तुत
भिवानी की तोशाम थाना पुलिस टीम ने 6 अक्टूबर 2019 को गांव गोपीपुर निवासी जसबीर उर्फ जस्सू को नशा तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया था। पुलिस द्वारा आरोपी के कब्जे से 220 ग्राम चरस बरामद की थी। पुलिस टीम द्वारा दी गई कि शिकायत पर थाना तोशाम पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस द्वारा गंभीरता एवं गहनता से जांच पड़ताल की कार्रवाई करते हुए अदालत के समक्ष ठोस सबूत एवं साक्ष्य प्रस्तुत किए गए।
जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा
मामले का चालान तैयार करके अदालत में पेश किया गया था। गवाहों को द्वारा दी गई गवाहियों तथा पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूतों के आधार पर एडीशनल सेशन जज अजय पराशर की अदालत ने बुधवार को आरोपी दोषी करार दिया। कोर्ट द्वारा गांव गोरीपुर निवासी जसबीर उर्फ जस्सू दोषी करार दिए गए। 4 वर्ष की कैद एवं 1,00,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा के आदेश किए गए। डिप्टी डीए नरेंद्र कुमार ने भी आरोपी को सजा दिल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
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