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आगरा में जिस प्रेमी ने शादी से मना करने पर प्रेमिका को गोली मार दी थी, उसे दो साल चार महीने बाद कोर्ट से जमानत मिल गई है। आरोपी की जमानत हाईकोर्ट से मंजूर हुई है।
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– फोटो : अमर उजाला
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आगरा में शादी से मना करने पर आरोपी ने युवती से कहा कि तुम मेरी नहीं हुई तो किसी और की नहीं होने दूंगा। इतना बोलकर पेट में गोली मार दी। पुलिस ने हत्या का प्रयास व अन्य धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी नेहरू को जेल भेजा। मामले में हाईकोर्ट ने 2 साल 4 महीने बाद जमानत प्रार्थनापत्र मंजूर कर रिहाई के आदेश दिए।
थाना एत्माद्दौला में दर्ज मामले के अनुसार युवती के पिता ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया कि फतेहाबाद के गांव तरोली गूजर निवासी आरोपी नेहरू उर्फ देव उर्फ बिट्टू उर्फ लव गुज्जर उनकी बेटी को परेशान करता था। डर से वह गांव छोड़कर आगरा परिवार के साथ रहने लगे। 1 अप्रैल 2022 की सुबह 6 बजे आरोपी अपने साथियों के साथ छत के रास्ते घर में आ गया।
बेटी पर शादी का दवाब बनाने लगा। विरोध पर मारपीट कर पिस्टल की बट से सिर फोड़ दिया। किसी और की नहीं होने दूंगा, कहकर जान से मारने की नीयत से दो फायर किए। एक गोली बेटी के पेट में लगी। वह गंभीर घायल हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 12 अप्रैल 2022 को जेल भेजा था। तभी से जेल में निरुद्ध था।
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