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महिला से गैंगरेप करने के करीब 8 साल पुराने मामले में एससी एसटी कोर्ट ने दो आरोपियों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने पप्पू उर्फ पप्पू लाल (52) व पप्पू (39) निवासी कैथून थाना क्षेत्र को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा व 50-50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया ह
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विशिष्ट लोक अभियोजक हितेश जैन ने बताया कि पीड़िता ने 16 मई 2016 को ग्रामीण एसपी ऑफिस में इस्तेगासा पेश किया था। जिसमें बताया कि 4 मई को उसकी पति से कहासूनी हुई थी। कहासूनी से नाराज होकर रात के समय डेढ़ साल के बेटे को लेकर बिना बताए कोटा मायके जाने के निकली। कोटा जाने वाली बस के इंतजार में खड़ी थी। उसी दौरान एक बाइक वहां आकर रुकी। जिसे पप्पू लश्करी चला रहा था। उसने अपने साथी के साथ मिलकर जबरदस्ती खींचकर बाइक पर बैठा लिया। पप्पू लश्करी कर मकान में ले जाकर बंद कर दिया। बेटे को जान से मारने की धमकी देकर दोनों ने रेप किया। 6 मई मौका देखकर उनके चंगुल से भागी ओर सारी बात अपने पति को बताई।
इस्तेगासा पर कैथून पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में 13 गवाहों के बयान कराए गए, 21 दस्तावेज पेश किए।
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