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जेपी पटेल दल-बदल मामले में नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी को हाईकोर्ट का नोटिस
लोकसभा चुनाव में पार्टी बदल कर हजारीबाग से चुनाव लड़ने वाले जेपी पटेल की सदस्यता को झारखंड विधानसभा के स्पीकर ट्रिब्यूनल ने रद्द कर दिया है। स्पीकर ट्रिब्यूनल के इस आदेश को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। चुनौती की इस याचिका पर आज सुनवाई हुई।
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सुनवाई के बाद जेपी पटेल के दल-बदल को लेकर शिकायत करने वाले नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी को हाईकोर्ट ने नोटिस किया है। अदालत ने उनसे जवाब मांगा है। इसके अतिरिक्त विधानसभा अध्यक्ष को मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए जयप्रकाश भाई पटेल की सदस्यता रद्द करने संबंधी फाइल एवं प्रोसीडिंग्स का दस्तावेज मांगा है। अब इस याचिका पर अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी।
क्या है जेपी पटेल की याचिका
दरअसल 25 जुलाई को स्पीकर ट्रिब्यूनल ने मांडू विधायक रहे जेपी पटेल की सदस्यता को दल-बदल कानून का हवाला देते हुए रद्द कर दिया था। जिसके बाद जेपी पटेल ने ट्रिब्यूनल के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौत दी। जहां उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि उन्हें बिना सुने हुए और बिना अवसर प्रदान किए हुए झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी है।
जबकि विधानसभा अध्यक्ष के पास अन्य सदस्यों की विधानसभा सदस्यता रद्द करने संबंधी कई मामले अभी लंबित हैं। ऐसे में आदेश को रद्द करते हुए सदस्यता बहाल की जाए।
लोबिन के मामले में भी विधानसभा से मांगा है जवाब
दल-बदल मामले में जेएमएम विधायक लोबिन हेंब्रम की भी सदस्यता चली गई है। उन्होंने भी हाईकोर्ट में चुनौती दी है। तीन दिन पहले एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ में लोबिन के मामले की सुनवाई हुई।
सुनवाई के बाद अदालत ने स्पीकर के ट्रिब्यूनल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। वहीं इससे संबंधित दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया। इसकी सुनवाई भी अगस्त के अंतिम सप्ताह में होगी।
अमर कुमार बाउरी ने की थी जेपी पटेल की शिकायत
इसी ऐन चुनाव के वक्त भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करने वाले जयप्रकाश पटेल को लेकर दल-बदल की शिकायत भाजपा के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने की थी।
जयप्रकाश पटेल कांग्रेस ज्वाइन कर हजारीबाग लोकसभा से चुनाव लड़े थे। वहीं भाजपा ने हजारीबाग से मनोज जायसवाल को टिकट दिया था।
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