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श्रीगंगानगर| घर में घुसकर नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के दोषी को न्यायालय ने 3 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पुलिस थाना रावला के एक गांव के निवासी रामसिंह पुत्र बाज सिंह पर 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। ये निर्णय शनिवार को विशेष
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घटना के बाद आरोपी गांव से गायब हो गया। उसकी मां व भाई ने गलती मानी। विशेष लोक अभियोजक बराड़ के अनुसार न्यायालय ने दोषी रामसिंह को आईपीसी की धारा 457 के तहत 3 वर्ष कारावास, 10 हजार रुपए जुर्माना, पोक्सो एक्ट की धारा 5/7 के तहत 3 वर्ष कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया। न्यायालय के आदेशानुसार जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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