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ट्रांसपोर्ट और रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट की ओर से एचएसआरपी (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) लगवाने की अंतिम तिथि 10 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। इसके लिए परिवहन विभाग ने बुधवार को आदेश जारी किए। आदेश के अनुसार अब पुराने वाहनों पर एचएसआरपी नंबर प्लेट 10 अगस
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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लेने की प्रक्रिया क्या है?
इसके लिए आपको सबसे पहले सियाम पोर्टल ( Indian Automobile Manufacturers Society’s website www.siam.in) पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
वहां खुले फॉर्मेट में अपने वाहन निर्माता कंपनी, जिले और सबसे नज़दीकी वाहन डीलर का चयन करने के बाद एचएसआरपी प्लेट के लिए शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करना होगा। इसके बाद आपका स्लॉट बुक किया जाएगा।
निर्धारित तारीख पर आप अपने चुने गए नजदीकी डीलर के पास जाकर एचएसआरपी ले सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन पेमेंट के अलावा किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नहीं देना होगा।
एक बार लगवाने के बाद ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स हमेशा के लिए वैध हैं। इन नंबर प्लेट्स के प्रोटोटाइप, टाइप अप्रूवल और लेज़र कोटिंग समेत सभी ज़रूरी मानकों को केंद्र सरकार के अधीन छह एजेंसी बनाएंगी।
इनमें पुणे की एआरएआई (ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया), सीआइआरटी (केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान) और हरियाणा के मानेसर स्थित आईकैट (इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी) आदि प्रमुख हैं।
एक गाड़ी को जिन अनिवार्य फ्रेमवर्क के तहत बनाया जाता है। उसी प्रकार इन नंबर प्लेट्स को भी बनाया जाता है।
वाहनों पर एचएसआरपी लगाने की प्रक्रिया 10 अगस्त के बाद भी जारी रहेगी ।
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