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हरियाणा के हिसार जिले के गांव मुगलपुरा में 8 साल पहले जमीन के विवाद की रंजिश में घर में घुसकर महिला पर हमला करने के मामले में दो भाइयों को शुक्रवार को एडीजे गगनदीप की कोर्ट ने 5-5 साल की सजा सुनाई है। दोषी सुरेंद्र उर्फ शैलेंद्र व उसके भाई कृष्ण 30-3
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कोर्ट में चले अभियोग के मुताबिक मुगलपरा निवासी ललिता ने बताया कि उसके पति हरदीप के दो भाई अन्य कुलदीप व संदीप दोनों बड़े हैं। तीनों ही शहर में मजदूरी करते हैं।सुबह काम पर चले जाते हैं और शाम को वापस घर आ जाते हैं। 15 मई 2016 को मैं व मेरी काक सास सुनीता व मेरी सास चन्द्रों घर पर बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे थे कि अचानक जोगींद्र उर्फ बबलू घर के अन्दर आया।
उसकी सास ने उसे टोका क्या बात है और जोर से कहने लगा कि मैं गली में तुम्हें प्लाट की जगह दूंगा, इतना कहते ही पूर्व सरपंच सहित अन्य घर में घुस आए। जिन्होंने मेरी सास चन्द्रों को पकड़ लिया और घसीट कर बाहर खींचने लगे जिसको मैने व मेरी काक सास सुनीता ने छुड़वाने की कोशिश की तो सुरेंद्र व कृष्ण ने कस्सी से वार किया था। मामले में उकलाना पुलिस ने ललिता की बयान पर केस दर्ज किया था
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