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घर खरीदारों को बड़ी राहत देते हुए निर्देश दिया है कि मासिक किस्त (ईएमआई) भुगतान को लेकर बैंक, वित्तीय संस्थान या बिल्डर उनके खिलाफ जबरिया कार्रवाई नहीं करेंगे। उनके खिलाफ चेक बाउंस का केस नहीं होगा।
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