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राजसमंद की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग लड़की से रेप के आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
राजसमंद की पॉक्सो कोर्ट ने 14 साल की लड़की से रेप के आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20,500 रूपए का जुर्माना भी लगाया है। पॉक्सो कोर्ट की न्यायाधीश पूर्णिमा गौड़ ने यह फैसला दिया।
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विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य के अनुसार 11 अक्टूबर 2021 को पीड़िता के नाना ने थानाधिकारी पुलिस थाना देवगढ़ को रिपोर्ट पेश की थी। जिसमें बताया कि उनकी 14 साल की दोहिती उसके पास ही रहती है। 11 अक्टूबर को उनकी दोहिती सुबह 7 बजे के आसपास घर से शौच करने बाहर गई थी, करीब 7.30 बजे वो रोती हुई उनके पास आई। पूछने पर बताया कि वह शौच करने गई थी तब आरोपी विनोद ने उसे पकड़ कर, जमीन पर पटक कर उसके साथ रेप किया। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर जांच कर पॉक्सो कोर्ट में आरोपी विनोद के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया। कोर्ट में राज्य सरकार व पीड़िता की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने 18 गवाह तथा 27 डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश किए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी विनोद को दोषी सिद्ध घोषित किया। इसके बाद 20 साल के कठोर कारावास व 20500 रूपए का जुर्माना लगाया।
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