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नई दिल्ली5 मिनट पहले
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स्वाति मालीवाल की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने बिभव कुमार को 18 मई को CM हाउस से ही गिरफ्तार किया था।
दिल्ली हाईकोर्ट शुक्रवार (12 जुलाई) को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पर्सनल असिस्टेंट बिभव कुमार की जमानत याचिका पर फैसला सुना सकता है। 10 जुलाई को हुई जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने अगली सुनवाई के लिए आदेश सुरक्षित रखा था।
बिभव कुमार पर 13 मई को सीएम आवास पर AAP सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट का आरोप है। उन्हें 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। तब से वे जेल में हैं। दिल्ली की एक अदालत ने 7 जुलाई को बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत 16 जुलाई तक बढ़ाई थी।
मालीवाल की शिकायत के आधार पर बिभव कुमार के खिलाफ IPC की धारा 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास), 354बी (महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 341 (गलत तरीके से रोकने की सजा), 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) और धारा 509 (शब्द, इशारा या कार्य जिसका उद्देश्य किसी महिला की गरिमा का अपमान करना है) के तहत FIR दर्ज है।
तस्वीर 17 मई की है, जब स्वाति मालीवाल तीस हजारी कोर्ट में बयान दर्ज कराने पहुंची थीं। इसके बाद दिल्ली पुलिस सीन रीक्रिएट करने के लिए उन्हें लेकर CM आवास गई।
हाईकोर्ट ने बिभव कुमार की याचिका को सुनवाई योग्य बताया था
बिभव कुमार ने ट्रायल कोर्ट से दो बार जमानत याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने 1 जुलाई को गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली बिभव कुमार की याचिका को स्वीकार कर लिया। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने याचिका को सुनवाई योग्य बताते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
क्या है स्वाति मालीवाल मारपीट केस, 4 पाइंट में समझिए…
- बिभव पर AAP की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से 13 मई को सीएम आवास पर मारपीट का आरोप है। उन्हें 18 मई को CM हाउस से गिरफ्तार किया गया था। बिभव ने जमानत को लेकर ट्रायल कोर्ट का रुख किया था।
- हालांकि, कोर्ट ने 27 मई को उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा था कि अगर आरोपी को रिहा किया जाता है तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।
- इसके बाद बिभव ने हाईकोर्ट बिभव ने 29 मई को याचिका लगाकर अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए मुआवजे और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की मांग की थी।
- जस्टिस शर्मा ने इस मामले में दिल्ली पुलिस और बिभव कुमार के वकीलों की दलीलें सुनीं हैं। बिभव की याचिका पर पहले जस्टिस नवीन चावला की बेंच सुनवाई करने वाली थी। हालांकि, जस्टिस चावला ने मामले को जस्टिस शर्मा की बेंच को ट्रांसफर कर दिया था।
जनहित याचिका दायर करने वाले एक वकील को HC की फटकार
दिल्ली हाईकोर्ट ने 31 मई को स्वाति मालीवाल मामले में जनहित याचिका दायर करने वाले वकील संसारपाल सिंह को फटकार लगाई। याचिकाकर्ता ने मारपीट मामले में मीडिया को रिपोर्टिंग करने से रोकने की मांग की गई थी।
इस पर कोर्ट ने कहा कि जब पीड़ित (मालीवाल) खुद सामने आकर केस को लेकर बात रही हैं, तो याचिकाकर्ता को क्या दिक्कत है। आप कौन होते हैं कुछ कहने वाले। पीड़ित शिकायत नहीं कर रही हैं, लेकिन आप शिकायत कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि याचिका केवल पब्लिसिटी के दायर लिए गई है।
ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान रो पड़ी थीं स्वाति
बिभव कुमार ने 25 मई को ट्रायल कोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाई थी, जिस पर 27 मई को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान स्वाति भी कोर्ट में मौजूद थीं। बिभव के वकील हरिहरन ने सुनवाई के दौरान आरोप लगाया कि जब सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स पर चोट के निशान नहीं मिले तो गैर इरादतन हत्या की कोशिश का सवाल ही नहीं है। न ही बिभव का स्वाति को निर्वस्त्र करने का कोई इरादा था। ये चोटें खुद को पहुंचाई जा सकती हैं।
बिभव के वकील ने यह भी कहा कि पुराने जमाने में ऐसे आरोप कौरवों पर लगे थे, जिन्होंने द्रौपदी का चीरहरण किया था। स्वाति ने यह FIR पूरी प्लानिंग करके 3 दिन बाद दर्ज कराई है। ये दलीलें सुनकर स्वाति कोर्ट रूम में ही रो पड़ीं। पूरी खबर पढ़ें…
बिभव सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट के मामले में बर्खास्त हुए
मार्च 2024 में बिभव को CM के पर्सनल सेक्रेटरी के पद से बर्खास्त कर दिया गया था। स्पेशल सेक्रेटरी विजिलेंस वाईवीवीजे राजशेखर ने आदेश जारी कर कहा था कि बिभव की सेवाएं तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी गई हैं। उनकी नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया और नियमों का पालन नहीं किया गया। इसलिए ये नियुक्ति अवैध और शून्य करार दी जाती है। राजशेखर ने ये आदेश 2007 के एक मामले के आधार पर दिया।
दरअसल, 2007 में बिभव पर एक सरकारी अधिकारी के साथ कथित तौर पर मारपीट का आरोप लगा था। नोएडा विकास प्राधिकरण में तैनात महेश पाल ने बिभव पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर शिकायतकर्ता (एक पब्लिक सर्वेंट) को उसकी ड्यूटी करने से रोका, उसे गाली और धमकी दी। महेश ने 25 जनवरी 2007 को नोएडा सेक्टर-20 के पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई थी। इस मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से भी एक्शन लिया गया था।
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मालीवाल से मारपीट के वक्त CCTV में दिखे बिभव:SIT कोर्ट में दिखाएगी फुटेज, AAP का दावा था- बिभव CM हाउस में नहीं थे
दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी बिभव कुमार को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। इस केस में सबसे बड़ा सवाल है कि घटना के वक्त बिभव कुमार मौके पर थे या नहीं। अब ये भी साफ होता दिख रहा है।
केस की जांच के लिए बनाई गई SIT में शामिल दैनिक भास्कर के सोर्स ने बताया है कि CCTV कैमरे में बिभव नजर आ रहे हैं। पूरी खबर पढ़ें…
मालीवाल बोलीं- केजरीवाल न मिलने आए, न ही फोन किया:उनके सामने मुझे पीटा गया, फिर भी मदद नहीं की, इससे दुखी हूं
आम आदमी पार्टी (AAP) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर अपनी निराशा जाहिर की।
मालीवाल ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा कि केजरीवाल आज तक न तो मुझे फोन किया, न ही मुझसे मिलने आए और न ही उन्होंने मेरी कहीं कोई मदद की। पूरी पार्टी इस समय बिभव कुमार के साथ खड़ी है। पूरी खबर पढ़ें…
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