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- Manish Sisodia Case; Supreme Court Judge Sanjay Kumar | Delhi Liquor Scam
नई दिल्ली9 मिनट पहले
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सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार ने गुरुवार (11 जुलाई) को AAP नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। दिल्ली शराब नीति मामले में सिसोदिया की याचिका पर आज सुनवाई होनी थी।
जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संजय कुमार की बेंच सुनवाई करने वाली थी। हालांकि, जैसे ही मामला सुनवाई के लिए रखा गया, जस्टिस खन्ना ने कहा, ‘हमारे भाई (जस्टिस संजय कुमार) को कुछ दिक्कत है। वह निजी कारणों के चलते इस मामले की सुनवाई नहीं करना चाहते।
अब 15 जुलाई को दूसरी बेंच मामले की सुनवाई करेगी। जस्टिस संजय कुमार इसका हिस्सा नहीं होंगे। सिसोदिया ने शराब नीति घोटाले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) केस में जमानत पर पुनर्विचार को लेकर दो अलग-अलग याचिकाएं लगाई हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने 4 जून को जमानत से इनकार किया था
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 4 जून को सिसोदिया की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सिसोदिया ने इस पर दोबारा विचार करने को लेकर याचिका लगाई थी। इससे पहले मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाएं कई बार खारिज हो चुकी हैं।
30 अप्रैल को दिल्ली की एक ट्रायल कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इस फैसले के खिलाफ सिसोदिया हाई कोर्ट पहुंचे थे। 21 मई को हाई कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को CBI ने और फिर 9 मार्च को ED ने गिरफ्तार किया था। अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी, लेकिन मुकदमे की प्रक्रिया में देरी होने पर उन्हें फिर से आवेदन करने की स्वतंत्रता दी गई थी।
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