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नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता की जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है। उन्होंने आबकारी नीति मामले में डिफॉल्ट जमानत की मांग की है।
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने सीबीआई को नोटिस जारी किया और मामले की आगे की सुनवाई 12 जुलाई के लिए तय की। कविता की ओर से वकील नितेश राणा और मोहित पी. राव अदालत में पेश हुए। उन्होंने बताया कि 6 जुलाई को संज्ञान के उद्देश्य से आरोपपत्र पर विचार करते समय अदालत ने विशेष रूप से यह आदेश दिया था कि आरोपपत्र दोषपूर्ण था। आवेदक डिफॉल्ट जमानत की मांग कर रहा है, क्योंकि सीबीआई 60 दिन की अनिवार्य अवधि के भीतर पूर्ण आरोप पत्र दायर करने में विफल रही है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि उसे मामले में डिफॉल्ट जमानत और वर्तमान जमानत याचिका के लंबित रहने के दौरान अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए।
कविता की पिछली नियमित जमानत याचिकाएं ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई थीं। कविता सीबीआई और मनी लॉन्ड्रिंग मामले दोनों में न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें पहली बार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें 11 अप्रैल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।
यह हिन्दुस्तान अखबार की ऑटेमेटेड न्यूज फीड है, इसे लाइव हिन्दुस्तान की टीम ने संपादित नहीं किया है।
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