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उपराज्यपाल ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-ए के तहत मामले को केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजने के सतर्कता निदेशालय के प्रस्ताव पर सहमति जताई ताकि जैन के खिलाफ जांच की मंजूरी मिल सके।
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