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हरियाणा के हिसार के बरवाला के गांव सरसौद में खेत की रखवाली करने गए युवक की कस्सी से वार करके हत्या करने के मामले में एडीएजे अमित सहरावत की कोर्ट ने दोषी मिले युवक को मंगलवार काे उम्र कैद की सजा सुनाई है।
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कोर्ट में चले अभियोग के अनुसार सरसौद निवासी राजबीर की शिकायत पर मई 2021 में बरवाला थाना में केस दर्ज हुआ था। राजबीर ने बताया था कि उसकी एक बेटी शादीशुदा है। जबकि बेटा प्रदीप अविवाहित था। बेटा रात को खेत में फसल की पशुओं से रखवाली करने के लिए झोपड़ी में सोता था। 30 मई 2021 की शाम को रात साढ़े 8 बजे प्रदीप खाना खाकर खेत में सोने चला गया था। कई बार भतीजा अनिल भी चला जाता था।
उसने बताया कि देर रात करीब एक बजे भतीजा अनिल खेत में चक्कर लगाने गया था। वहां जाकर देखा कि सरसौद निवासी नवीन कस्सी से प्रदीप के सिर व गर्दन आदि हिस्से पर वार कर रहा था। तब प्रदीप चारपाई से नीचे गिर गया था। तब दौड़कर नवीन को पकड़ने की कोशिश की थी जो वहां से अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया था। प्रदीप की अस्पताल पहुंचने पर मौत हो गई।
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