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हिसार के हांसी की जगदीश कॉलोनी में रहने वाली सोनाली रानी के दहेज में पांच लाख रुपए नहीं लाने पर जहर पिलाने वाली ननंद कनिका को एडीएजे निशांत की अदालत ने दोषी माना है। अदालत ने जहर देने वाली ननंद को एक साल कैद की सजा सुनाई है।
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पीड़ित सोनाली की शिकायत पर महिला थाना हांसी में 26 जनवरी 2023 को एफआईआर दर्ज हुई थी। सोनाली के अनुसार जींद की किला कॉलोनी के करण से 24 जून 2021 से शादी हुई थी।
दहेज को लेकर करते थे प्रताड़ित
बता दें कि शादी के कुछ दिनों बाद ससुरालजनों ने दहेज के लिए सोनाली को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। ससुराल पक्ष के लोग पीड़िता से पांच लाख रुपए की डिमांड करने लगे।
जब रुपए देने में असमर्थ होने की बात कही तो शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना देकर अपशब्द बोले गए। त्योहारों पर ताने मारते थे। 2 सितंबर 2022 को पीड़िता की ननंद ने चाय में जहर मिलाकर पीला दिया था।
अस्पताल लेकर गए थे परिजन
जिससे पीड़िता बेसुध हो गई थी। परिजनों का संपर्क नहीं हुआ तो वह उसका हाल जानने के लिए जींद पहुंच गए थे। परिजनों ने कमरे में देखा तो बेसुध मिलने पर निजी अस्पताल में दाखिल करवाया था। जहां डॉक्टरों ने बताया कि जहर के कारण इसकी हालत बिगड़ी है।
पीड़ित सोनाली ने अपनी ननद कनिका सहित ससुराल के अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था।
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