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दिल्ली हाईकोर्ट ने सिटी कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसमें एक हैवान पिता को बेटी के साथ दो साल तक रेप के मामले से बरी कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि बच्ची को पिता नहीं राक्षस मिला है।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने सिटी कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसमें एक हैवान पिता को बेटी के साथ दो साल तक रेप के मामले से बरी कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि बच्ची को पिता नहीं राक्षस मिला है।
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