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रांची की विशेष पीएमएलए अदालत ने कथित जमीन हड़पने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। झारखंड के पूर्व सीएम को यह झटका ऐसे वक्त में लगा है जब सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली हेमंत सोरेन की याचिका पर ईडी से 17 मई तक जवाब मांगा है।
ईडी के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत ने बीते चार मई को सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन और ईडी की ओर से लगभग एक घंटे से ज्यादा समय तक हुई बहस के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पूर्व हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की ओर से लगभग एक घंटे से ज्यादा समय तक दलीलें चली थीं। ईडी की ओर से हेमंत सोरेन की दलीलों का पुरजोर विरोध किया था।
खबर अपडेट हो रही है।
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