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छिंदवाड़ा1 घंटे पहले
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चौरई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मंगलवार को किसानो के हित में एक बड़ा फैसला सुनाते हुए दो व्यापारियों को 10- 10 साल का सश्रम कारावास की सजा और अर्थदंड से दंडित करने का मामला सामने आया है।अभियोजन अधिकारी ने बताया की मामला चांद का है मामला अपराध क्रमांक 258/2022 के आरोपी गगन उर्फ बल्लू और राजेश उर्फ छोटो को दोषसिद्ध ठहराया और उन्हें 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।इन दोनों व्यापारियों ने किसानों से गेहूं और मक्का खरीदा था और उनका भुगतान नहीं किया था।किसानों ने कई बार पैसे मांगे लेकिन उन्होंने टालमटोल करते रहे।अंततः किसानों ने थाना चौरई में शिकायत दर्ज कराई। अदालत ने दोनों व्यापारियों को दोषी पाया और उन्हें सजा सुनाई।दरअसल पूरा मामला कुछ ऐसा है
इन किसानो की थी शिकायत :-
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