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मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले में दहेज ना मिलने पर तीन तलाक का मामला सामने आया है। तलाक पीड़िता के आरोप के अनुसार, यहां 2 महीने पहले एक युवती का मुस्लिम रीति-रिवाज से इंदौर में रहने वाले युवक से निकाह हुआ था। निकाह के समय ससुराल वालो ने दहेज में स्कॉर्पियो की डिमांड की थी और डिमांड पूरी ना होने पर शौहर ने अपनी पत्नी को तीन तलाक दे दिया। पीड़ित महिला ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। महिला ने आरोप लगाए हैं कि दहेज की डिमांड पूरी ना होने पर ससुराल में उसके साथ मारपीट की गई है। शिकायत करते हुए पीड़िता ने कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल, पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न समेत अन्य गंभीर धाराओ में एफआईआर दर्ज कर लिया है।
राजगढ़ जिले के जीरापुर थाना क्षेत्र के आवास कॉलोनी में रहने वाली महिला शाहिना बी ने पुलिस शिकायत के दौरान बताया कि उसकी शादी करीब 2 महीने पहले इंदौर में हुई थी। पिता ने शादी में उनकी हैसियत के हिसाब से दहेज देकर विदा किया था। महिला ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से पति समेत सास ससुर ने दहेज में स्कॉर्पियो की डिमांड की और न मिलने पर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करके घर निकाल दिया। पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी रासिख रशीद पिता आतिफ रशीद,आतिफ रशीद पिता हाजी अब्दुल रशीद, साजिदा पति आतिफ रशीद निवासी गुजरात भवन स्नेहलता गंज इन्दौर के खिलाफ धारा 498-A, 294, 34 दहेज प्रतिबंध के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
इस मामले पर जानकारी देते हुए जीरापुर थाना प्रभारी रामकुमार भगत ने बताया की जीरा पुर की रहने वाली युवती की शादी इंदौर निवासी रशिख पिता रशीद से हुई थी। जनवरी में इनका निकाह हुआ था। निकाह के बाद युवती के साथ मारपीट कर प्रताड़ना दे रहे थे। उसके बाद युवती को मायके में ले जाकर 8 लाख रुपये की डिमांड कर तीन तलाक दिया गया। युवती की शिकायत पर तीन लोगों के खिलाफ मुस्लिम विवाह अधिनियम और दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया गया है।
इनपुट: विजेंद्र यादव
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