[ad_1]
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ‘आप’ विधायक अमानतुल्लाह खान की न्यायिक हिरासत 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने अमानतुल्लाह की एक मांग मान ली, जबकि दो अन्य मांगों पर जेल अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) विधायक अमानतुल्लाह खान की न्यायिक हिरासत सोमवार को 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की एक मांग मान ली, जबकि दो अन्य मांगों पर जेल अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। ईडी ने अमानतुल्लाह खान को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत 2 सितंबर को गिरफ्तार किया था।
‘आप’ विधायक पर दिल्ली वक्फ बोर्ड में अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान की गई नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। अमानतुल्लाह की 14 दिन की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद आज फिर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। इस पर कोर्ट ने ‘आप’ विधायक की न्यायिक हिरासत 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी। इस दौरान कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में अपना मेडिकल रिकॉर्ड साथ रखने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने जेल में इलेक्ट्रिक कैटल और ग्लूकोज मीटर ले जाने की अनुमति मांगने वाली अर्जी पर जेल अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट अर्जी पर 25 सितंबर को सुनवाई करेगा।
बता दें कि,इससे पहले 9 सितंबर को भी राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज राकेश स्याल ने अमानतुल्लाह खान की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ाते हुए उन्हें 23 सितंबर तक के लिए जेल भेज दिया था।
[ad_2]
Source link