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दोषी कमल, कॉलोनी में ही पड़ोस में रहता है।
हरियाणा के पानीपत शहर की एक कॉलोनी में 2 साल पहले 17 साल की एक नाबालिग लड़की को शादी की नीयत से बहला-फुसला कर भगा ले जाने व उससे दुष्कर्म करने के दोषी को कोर्ट ने सजा सुनाई है। ADA कुलदीप ढुल ने बताया कि ASJ सुखप्रीत सिंह की फास्ट्रैक कोर्ट ने दोषी कम
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कोर्ट ने सबूतों के आधार पर 2 साल 2 माह के भीतर फैसला सुना दिया।
पड़ोसी दंपती शादी का बनाते थे दवाब
चांदनीबाग थाना पुलिस को दी शिकायत में एक पिता ने बताया था कि वह नलवा कॉलोनी का रहने वाला है। वह ट्रक यूनियन में काम करता है। 9 अप्रैल 2022 की दोपहर करीब डेढ बजे वह खाना खाने के लिए घर पर आया था। यहां आने के बाद उसे अपनी 17 साल की बेटी घर पर नहीं मिली।
जिसको उसने अपने तौर पर हर जगह तलाश की, लेकिन वह नहीं मिली। उसे अंदेशा है कि पड़ोस में रहने वाले सुधीर और उसकी पत्नी के घर में एक कमल नाम के युवक का आना जाना था। कमल से उसकी नाबालिग बेटी की शादी करवाने के लिए दंपती अक्सर दवाब डालते थे। वे ही उसकी बेटी को बहला-फुसला कर शादी की नीयत से ले गए है। पिता कमल के घर पर गया, जहां वह भी नहीं मिला।
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