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बीकानेर के पूगल में 2010 बीघा जमीनों के आवंटन में फर्जीवाड़े के बाद दो आरएएस ऑफिसर को राज्य सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। दोनों आवंटन के समय पूगल में उपखंड अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे हैं। सस्पेंड होने वाले अधिकारी पूगल के वर्तमान उपखंड अधिकारी डॉ.
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राज्य सरकार ने राजस्थान सिविल सेवा नियम, (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम 1958 के नियम 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए खेमदा और सीता शर्मा के निलंबन आदेश शनिवार काे जारी किए। दोनों का का निलंबन काल के दौरान मुख्यालय प्रमुख शासन सचिव कार्मिक विभाग शासन सचिवालय जयपुर रहेगा।
पूगल उपखंड अधिकारी डॉ खेमदा और सीता शर्मा (आरएएस)के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के नियम 16 के तहत विभागीय जांच कार्यवाही विचाराधीन है। गौरतलब है कि पूगल में 10 साल में हुए भूमि अंतरण प्रकरणों में दो पटवार मंडलों की जांच की गई थी। करणीसर भाटियान, बांदरेवाला, बरजू, बराला, दीनसर, सूरासर, भणावतवाला में सरकारी जमीनों के 50-52 साल पूर्व के आवंटनों का अनियमित तरीके से अंतरण किया गया था।
इन गांवों में 31 प्रकरणों में कुल 2010 बीघा सरकारी जमीन को अविधिक एवं अनियमिततापूर्ण तरीके से पुराने आवंटन से अंतरण की कार्यवाही की गई, जिससे राजकोष को करीब 40 करोड़ रुपए की अपवंचना मानी गई है। इस गंभीर मामले की जांच में उत्तरदायी उपखंड अधिकारी मनोज खेमदा और तत्कालीन उपखंड अधिकारी सीता शर्मा काे निलंबित करने की सिफारिश कलेक्टर ने की थी। इस प्रकरण में पांच
पहले भी हुए ये निलंबित
इस मामले में पहले तहसीलदार व नायब तहसीलदार, तीन पटवारी व दो भू अभिलेख निरीक्षकों को निलंबित किया जा चुका है। इस मामले में शिकायत के बाद से ही जिला कलेक्टर स्तर पर जांच की गई। पुलिस कार्रवाई भी की गई है।
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