[ad_1]
पीडित मामा राकेश व भांजे सागर की फाइल फोटो।
हरियाणा में करनाल के कुडलन गांव के एक व्यक्ति के साथ विदेश में रोजगार दिलाने के नाम पर 15.65 लाख रुपये की धोखाधड़ी हुई है। पीड़ित अपने भांजे, मामा के लड़के व दोस्त को ऑस्ट्रेलिया वर्क परमिट पर भेजना चाहता था। आरोपियों ने पीड़ित को फर्जी वीजा थमा दिया
.
जब फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ और पीड़ित ने पैसे वापिस मांगे तो आरोपियों ने उन्हें जातिसूचक शब्द कहे और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस को की और पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।
शुरुआत कैसे हुई?
मार्च-अप्रैल 2023 में राकेश की मुलाकात करनाल में एक रैली के दौरान प्रदीप नामक व्यक्ति से हुई, जिसने खुद को विदेश भेजने में माहिर बताया। प्रदीप ने राकेश को आश्वासन दिया कि वह कई युवाओं को विदेश भेज चुका है और इस समय ऑस्ट्रेलिया में वर्क परमिट खुले हैं। राकेश ने अपने भांजे सागर, मामा के बेटे प्रवीण और दोस्त रिंकू को ऑस्ट्रेलिया भेजने की बात की।
करनाल असंध थाना के बाहर की प्रतीकात्मक फोटो।
प्रत्येक व्यक्ति के लिए 12-12 लाख रुपए का अमाउंट तय किया गया, यानी 36 लाख में डील हो गई। पीड़ित ने सभी कागजात प्रदीप को सौंपे। प्रदीप और उसके साथियों ने 15.65 लाख रुपये की मांग की, जिसे राकेश ने नगद और ऑनलाइन माध्यम से चुका दिया। इसके बाद उन्होंने राकेश को फर्जी वीजा दिए और और पैसे की मांग की।
फर्जीवाड़े का पर्दाफाश
प्रदीप ने तीनों के वीजा राकेश को थमा दिए, लेकिन राकेश को वीजा पर शक हुआ। जब राकेश ने वीजा की जांच करवाई तो वह फर्जी निकले। राकेश ने जब प्रदीप और उसके साथियों से पैसे वापिस मांगे तो उन्होंने जान से मारने की धमकी दी और जातिसूचक अपशब्द बोले।
राकेश को धमकी दी गई कि उनके संबंध बड़े-बड़े गुंडों और अधिकारियों से हैं और अगर पैसे मांगे तो अंजाम बुरा होगा। राकेश ने यह भी बताया कि आरोपियों ने उनसे एक चेक भी सिक्योरिटी के रूप में लिया था, जो अभी तक उनके कब्जे में है। राकेश ने पुलिस से इसे भी वापिस दिलाने की मांग की है।
मानसिक प्रताड़ना
राकेश ने बताया कि प्रदीप और उसके साथी उन्हें बार-बार अपने ऑफिस बुलाते थे और वहां अवैध हथियार दिखाकर डराते थे। राकेश ने पुलिस से अपील की है कि इन आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें न्याय दिलाया जाए।
पुलिस की कार्रवाई
असंध थाना के जांच अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि राकेश की शिकायत के आधार पर शिव कुमार (गांव अंडेसरा, जिला अम्बाला), सागर बावा (गांव समालखा, जिला अम्बाला), रणदीप सिंह ( गांव पंजोखरा साहिब, जिला अम्बाला), भाग सिंह (निवासी बलदेव नगर, अम्बाला), प्रदीप ( जठलाना, जिला यमुनानगर), सलिंद्र पुत्र सुंदर लाल (पापलोथा, जिला अम्बाला), सुमित के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
[ad_2]
Source link