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पाली शहर में गुरुवार को मीट की शॉप पर कार्रवाई की गई।
चिकित्सा विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम ने गुरुवार को पाली शहर में अवैध रूप से संचालित हो रही करीब तीन दर्जन से अधिक मीट व चिकन की दुकानों पर कार्रवाई की जांच की। टीम ने नगर परिषद की एनओसी के अभाव में 36 दुकानों के लाइसेंस भी निरस्त किए गए।
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सीएमएचओ डॉ. विकास मारवाल ने बताया कि पाली शहर में पिछले लंबे समय से बिना लाइसेंस की मीट व चिकन की दुकानें संचालित होने को की शिकायतें मिल रही थी। जिस पर चिकित्सा विभाग ने कारवाई को अंजाम देते हुए पिछले 2 दिन में पाली शहर के जंगीवाडा, मोमिनों का बास, नाडी मोहल्ले सहित विभिन्न इलाकों में खाद्य सुरक्षा टीम ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 की धारा 32 (3) के तहत करीब 36 मीट व चिकन की दुकानों पर खाद्य कारोबार के दौरान अधिनियम का उल्लंघन पाया गया।
उन्होंने बताया कि टीम को निरीक्षण के दौरान इन दुकानों पर कार्यरत स्टॉफ का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र नहीं पाया गया, खाद्य सामग्री मांस, मछली का रख-रखाव एवं संधारण उचित प्रकार से नहीं किया जा रहा था, कचरा पात्र अवशिष्ट पदार्थ ढके हुए नहीं थे, पेस्ट कन्ट्रोल नहींकरवाया गया, जीवित पशुओं का रख रखाव नियमानुसार नहीं किया जा रहा था, साफ सफाई नियमानुसार नही पाई गई। नगर परिषद द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं पाया गया। इसलिए
चिकित्सा विभाग द्वारा इन दुकानों के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के विनियम 2011 (खाद्य कारोबार का अनुज्ञापत्र और रजिस्ट्रेशन) की धारा 32 (3) में उप नियम 2.1.8 (4) के तहत लोक स्वास्थ्य हित में रजिस्ट्रेशन निरस्त किए गए। उन्होंने बताया कि एनओसी के अभाव में निरस्त किए गए लाइसेंस के दुकानदारों को सात दिवस में नगर परिषद से एनओसी लेकर रजिस्ट्रेशन करवाने के निर्देश दिए। कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा टीम के खाद्य सुरक्षा अधिकारी आनंद चौधरी, भूराराम गोदारा व नारायण सिंह इंदा थे।
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