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बोकारो उपायुक्त विजया जाधव द्वारा गठित धावा दल द्वारा श्रम अधीक्षक प्रवीण कुमार के नेतृत्व में बोकारो स्टील सिटी अंतर्गत सेक्टर- 9, स्थित हटिया मोंड़ के पास से पिन्टू कार वासिंग सेन्टर से एक बाल श्रमिक पवन घटवार, पिता- श्री जितू राय को विमुक्त कराया
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ज्ञातव्य हो कि बाल एवं अल्प व्यस्क श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं०- WP(C) No.- 465/1986, एम० सी० मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य में दिनांक 10 दिसम्बर, 1996 को पारित आदेश के आलोक में बोकारो जिला में ‘जिला बाल श्रमिक पुनर्वास-सह-कल्याण कोष का गठन किया गया है। उक्त कोष में आरोपी नियोजक से प्रत्येक बाल श्रमिक के पक्ष में निरीक्षक द्वारा रू0 20,000/- (बीस हजार) जमा कराया जाता है तथा उक्त आदेश के आलोक में सक्षम सरकार द्वारा संबंधित बाल श्रमिक के अभिभावक को रोजगार उपलब्ध नहीं कराए जाने की स्थित में प्रति बाल श्रमिक रू० 5,000/- (पाँच हजार) जमा किए जाने का प्रावधान है।
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