[ad_1]
अतिक्रमण अधिकारी ने कहा झूठे आरोप लगा रहे व्यापारी
.
न्यू मार्केट में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान बुधवार को जमकर विवाद हुआ। व्यापारियों ने सहायक अतिक्रमण अधिकारी शैलेंद्र भदौरिया पर पिस्टल लहराकर धमकाने का आरोप लगाया है। उन्होंने इसकी लिखित शिकायत टीटी नगर थाने में की है। जबकि, भदौरिया ने पिस्टल लहराने के आरोप को झूठा बताया है। पुलिस अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद ही आगे की कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है।
दोपहर 2 बजे अतिक्रमण अमला न्यू मार्केट पहुंचा था। टीटी नगर थाने के सामने वाले गेट से कार्रवाई शुरू की। एक दुकान के बाहर ग्रिल लगी थी, उसे हटाना चाहा तो व्यापारी ने विरोध शुरू कर दिया। उनका दावा था कि हमारे पास सभी दस्तावेज हैं, उनसे दस्तावेज मांगे तो विवाद किया। भीड़ जमा हो गई और कार्रवाई का विरोध होने लगा।
टीटी नगर थाने में लिखित शिकायत, देखे जाएंगे सीसीटीवी फुटेज
पिस्टल लेकर ड्यूटी पर कैसे
इस संबंध में महापौर मालती राय ने कहा है कि अगर अतिक्रमण अधिकारी ने पिस्टल लहराई है इसके सबूत मिलते हैं तो उन्हें सस्पेंड किया जाएगा। यह भी देखना होगा कि वे पिस्टल लेकर ड्यूटी पर कैसे आते हैं?
पिस्टल कमर में टंगी थी, मैग्जीन नहीं थी
सहायक अतिक्रमण अधिकारी शैलेंद्र भदौरिया ने कहा कि हमने दस्तावेज मांगे तो नहीं दिखाए। पिस्टल कमर पर टंगी थी, उसमें मैग्जीन भी नहीं थी। लहराने के आरोप झूठे हैं। पूरा मामला अधिकारियों के संज्ञान में ला दिया है।
हर महीने 15 लाख रुपए की वसूली
^नगर निगम के अतिक्रमण अधिकारी शैलेंद्र भदौरिया और उनके साथी न्यू मार्केट में फुटपाथ पर लगी दुकानों से 15 लाख रुपए महीना वसूलते हैं। इन्हीं की शह पर मार्केट में फुटपाथ पर अवैध रूप से दुकानें लगती हैं। व्यापारी अतिक्रमण की शिकायत करें तो उनको टारगेट करके कार्रवाई की जाती है। दुकान के अंदर रखा सामान भी जब्त किया जाता है। आज भी ऐसा ही कर रहे थे। जब व्यापारियों ने इसका विरोध किया तो पिस्टल लहराई और दुकानदारों को धमकाया भी।
-प्रकाश मीरचंदानी, संरक्षक,न्यू मार्केट व्यापारी महासंघ
हम मामले की जांच कर रहे हैं
^प्रकाश मीरचंदानी का कहना है कि जहां से अतिक्रमण हटाया जा रहा था उसकी उनके पास रजिस्ट्री है। उन्होंने अतिक्रमण अधिकारी पर पिस्टल लहराने के आरोप लगाए हैं। जांच कर रहे हैं। हम घटनाक्रम के सीसीटीवी फुटेज भी देख रहे हैं।
-चंद्रशेखर पांडे, एसीपी, टीटी नगर
एक्सपर्ट व्यू – हथियार का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए
आर्म्स एक्ट के मुताबिक कोई लाइसेंसी हथियारधारक किसी भी तरह हथियार का प्रदर्शन नहीं करेगा। यानी हथियार दिखना नहीं चाहिए। ड्यूटी के दौरान शासकीय सेवक को अगर असुरक्षा या किसी तरह का खतरा लगता है, तो वे पुलिस कमिश्नर या कलेक्टर से पुलिस बल की मांग कर सकते हैं। इस तरह प्रदर्शन करते हुए ड्यूटी के दौरान हथियार नहीं रख सकते हैं। ऐसा करने पर आर्म्स एक्ट में केस दर्ज हो सकता है।
-पंकज दुबे, सीनियर एडवोकेट, जबलपुर हाई कोर्ट
[ad_2]
Source link