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राजीव नयन मिश्र।
– फोटो : अमर उजाला
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आरओ-एआरओ पेपर लीक प्रकरण में दर्ज मुकदमे में एसटीएफ ने साक्ष्य छिपाने व आपराधिक षड्यंत्र की धाराएं बढ़ा दी हैं। विवेचना में सामने आए साक्ष्यों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। इसके बाद अब आयोग की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे में कुल 12 धाराएं हो गई हैं। पूर्व में लगाई गई नौ की जगह अब राजीव नयन एंड कंपनी को 12 धाराओं में आरोपी बनाया गया है।
यूपीपीएसएसी के सचिव अशोक कुमार की ओर से दो मार्च को सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसमें अज्ञात को आरोपी बनाते हुए कुल नौ धाराएं लगाई गई थीं। इनमें धोखाधड़ी, कूटरचना के साथ ही परीक्षा अधिनियम व आईटी एक्ट समेत अन्य धाराएं शामिल थीं।
सूत्रों का कहना है कि विवेचना के दौरान एसटीएफ ने पाया कि आरओ-एआरओ पेपर लीक प्रकरण में शामिल आरोपियाें ने न सिर्फ आपराधिक षडयंत्र किया, बल्कि साक्ष्यों को छिपाने की भी कोशिश की। इसके अलावा समान आशय से अपराध में शामिल भी हुए। इस आधार पर समान आशय से अपराध घटित करने, साक्ष्य छिपाने व आपराधिक षडयंत्र से संबंधित धाराएं भी मुकदमे में बढ़ाई गईं। सूत्रों का कहना है कि मामले में गिरफ्तार सभी आरोपियों को उपरोक्त धाराओं में आरोपी बनाया गया है।
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