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आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सर्वोच्च अदालत से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सत्येंद्र जैन की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की डिफॉल्ट बेल से संबंधित याचिका को जुलाई तक के लिए टालने के आदेश को चुनौती दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डिफॉल्ट बेल से संबंधित सत्येंद्र जैन की याचिका पर फैसला करने का काम दिल्ली उच्च न्यायालय पर छोड़ दिया है। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने हाई कोर्ट को नसीहत देते हुए टिप्पणी की कि जमानत की अर्जी को अनावश्यक रूप से स्थगित नहीं किया जाना चाहिए। सर्वोच्च अदालत ने हाई कोर्ट को जमानत याचिका पर 9 जुलाई को अपना फैसला सुनाने को कहा।
दिल्ली हाई कोर्ट ने 28 मई को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जैन की याचिका पर जवाब देने और उसे मामले पर एक स्थिति रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा था। अदालत ने जेल प्राधिकारियों से जैन का रिकॉर्ड भी मांगा था और मामले पर अगली सुनवाई के लिए 9 जुलाई की तारीख तय की थी। ईडी ने भ्रष्टाचार की रोकथाम अधिनियम के तहत 2017 में जैन के खिलाफ सीबीआई की एक एफआईआर पर आधारित मनी लॉन्ड्रिंग केस में 30 मई 2022 को उन्हें गिरफ्तार किया था। उन्हें निचली अदालत ने सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में छह सितंबर 2019 को नियमित जमानत दे दी थी।
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