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पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की एक और याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई
ईडी की ओर से जमीन घोटाला मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को 11 समन भेजा गया था। जिसमें से दो समन पर ही वे उपस्थित हुए। उनके इस कदम को समन की अवहेलना मानते हुए ईडी ने याचिका दायर की है। जिसकी सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है।
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पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ओर से इस याचिका को निरस्त करने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जवाब देने के लिए हेमंत सोरेन की ओर से अदालत से गुजारिश की गई। जिस पर कोर्ट ने समय देते हुए 12 जुलाई को अगली तारीख रखी है।
ईडी ने हेमंत सोरेन को 11 बार भेजा था समन
आज की सुनवाई में क्या हुआ
ईडी की शिकायतवाद को निरस्त करने का आग्रह हाईकोर्ट ने किया गया है। आज हुई सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से बताया गया है कि ईडी के किसी समन की अवहेलना नहीं की गई है। ईडी के जिस समन में वे उपस्थित नहीं हुए थे, उन्होंने उस समय का जवाब भेजवाया था। इसके बाद जारी समन लैप्स कर गया।
इसके बाद भी जब ईडी ने फिर समन भेजा तो मैं उपस्थित हुआ। हेमंत सोरेन ने अदालत को बताया कि ईडी दुर्भावना से प्रेरित होकर बार-बार मैसेज भेज रही थी। आज की सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले में ईडी को भी जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
क्या है ईडी की शिकायतवाद
ईडी की ओर से सीजेएम कोर्ट में 20 फरवरी को शिकायतवाद दर्ज किया गया था। जहां अपनी याचिका में ईडी ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर समन की अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए अदालत से कार्रवाई करने की गुजारिश की थी।
ईडी की ओर से सीजेएम कोर्ट में शिकायतवाद दाखिल की गई थी। जांच एजेंसी की ओर से बताया गया कि हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में 10 समन भेजे गए थे, जिसमें से मात्र दो समन पर ही हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष उपस्थित हुए।
यह ईडी के समन की अवहेलना है। ईडी की ओर से भेजे गए समन के बाद 20 जनवरी को 8वें समन पर और 31 जनवरी को 10वें समन पर हेमंत सोरेन उपस्थित हुए थे।
समन अवहेलना मामले को सीजेएम कोर्ट ने संज्ञान में लिया था
सीजेएम कोर्ट ने लिया था संज्ञान, एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई
ईडी की ओर से दायर शिकायतवाद पर मार्च महीने में सीजेएम कोर्ट ने संज्ञान लिया था। संज्ञान के बाद कोर्ट ने हेमंत सोरेन को उपस्थित होने के लिए समन भेजा था। सीजेएम कोर्ट द्वारा मामले में संज्ञान लिए जाने के बाद भी हेमंत सोरेन की उपस्थिति चौथी बार सीजेएम कोर्ट में नहीं हुई थी।इसके बाद इस याचिका को सीजेएम कोर्ट से एमपी-एमएलए कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया था।
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