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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 14 साल की किशोरी के गर्भावस्था को खत्म करने की अनुमति दे दी है। हालांकि कोर्ट का कहना है कि मां-बाप के खर्चे पर गर्भावस्था खत्म करें और भ्रूण को सुरक्षित रखें।
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 14 साल की किशोरी के गर्भावस्था को खत्म करने की अनुमति दे दी है। हालांकि कोर्ट का कहना है कि मां-बाप के खर्चे पर गर्भावस्था खत्म करें और भ्रूण को सुरक्षित रखें।
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