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कोर्ट ने कहा कि SC ने कानून को अच्छी तरह से समझा रखा है कि निवास के आधार पर वेटेज देने की अनुमति नहीं दी सकती। इस मामले में संविधान में निहित समानता के अधिकार का उल्लंघन किया गया है।
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