[ad_1]
ग्वालियर कलेक्टर कार्यालय का फाइल फोटो
मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के फूड सेफ्टी विभाग की जांच में छह खाद्य प्रतिष्ठानों के सैंपल फेल हुए थे। जिसके बाद एडीएम न्यायालय के द्वारा इनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की गई थी, लेकिन इन फर्मों ने समयसीमा बीतने के बाद भी अपने जुर्माने की राशि जमा न
.
ऐसे समझिए पूरा मामला
बता दें कि फर्म देवयानी इंटरनेशन (पिज्जा हट) एक दुकान का पनीर का सैंपल फेल हो गया था। इसके बाद फूड सेफ्टी विभाग ने इसपर 90 हजार रुपए जुर्माना किया गया था। इसमें से एक पार्टी द्वारा 22 हजार 500 रुपए का जुर्माना जमा कर दिया गया था, जबकि 67 हजार अन्य पार्टियों द्वारा नहीं चुकाया गया था। इसके चलते फूड कोर्ट में देवयानी इंटरनेशनल पिज्जा हट का फूड लायसेंस निलंबित किया गया है। वही पिज्जा हट सहित 6 फर्मों के लायसेंस निलंबित किए गए हैं। इस दौरान फर्म कारोबार नहीं कर सकेंगी हैं।
इन फर्मों के लायसेंस हुए निलंबित
(1 )- फर्म नाम पता जुर्माना राशि
(2)- शीतला डेयरी गिर्राज मंदिर कंपू 1 लाख लायसेंस निलंबित
(3)- श्याम डेयरी दामोदर बाग कॉलोनी 40 हजार लायसेंस निलंबित
(4)- डेयरी च्वॉइस गोल पहाड़िया 50 हजार लायसेंस निलंबित
(5)- तिवारी डेयरी लक्ष्मीगंज चौराहा 15 हजार लायसेंस निलंबित
(6)- कान्हा डेयरी बड़ा गांव मुरार 1 लाख लायसेंस निलंबित
फूड सेफ्टी विभाग ने इन खाद्य प्रतिष्ठानों से लिए सैंपल
(1)- फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने होटल गोल्ड पैलेस सिटी सेंटर से पनीर एवं दही।
(2)- सिटी सेंटर से न्यू शीतला डेयरी से दूध एवं दूध से बने उत्पाद के सैंपल लिए गए हैं।
(3)- गिरवाई से ओम साईं डेयरी से पनीर व दही
(4)- मामा का बाजार से भोलेनाथ नाश्ता सेंटर से बर्फी, गुजिया, दही और चना दाल के सैंपल लिए गए हैं।
सैंपलों को जांच के लिए भोपाल स्थित प्रयोगशाला में भेजा गया है, रिपोर्ट आने के बाद आगे कार्रवाई तय की जाएगी।
[ad_2]
Source link