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हरियाणा के नारनौल में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शशी चौहान की कोर्ट ने जगदीश उर्फ जग्गा को दोषी करार देते हुए 8 साल की कठोर जेल की सजा सुनाई है। वहीं उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
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मामले के अनुसार 19 अक्टूबर 2011 को नाबालिग लड़की के बयान पर थाना महेंद्रगढ़ में मामला दर्ज किया गया था। इसमें दोषी जगदीश उर्फ जग्गा द्वारा नाबालिग के साथ गलत काम करने के आरोप थे। शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए थाना महेंद्रगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज किया था। जांच इकाई के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आंकलन कर अभियोग में कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के पेश किया गया था।
इसके बाद 2012 में आरोपी पीओ घोषित हो गया था। 2022 में पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया और मामले की कार्रवाई आगे बढ़ सकी। न्यायालय में सुनवाई के दौरान उप जिला न्यायवादी ने मामले में अभियोजन के पक्ष में पैरवी करते हुए दोषी को सजा दिलाने में भूमिका निभाई।
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और जांच इकाई की दलीलों से दोषियों की सजा में कोई नरमी नहीं बरती। न्यायालय ने अभियोग में सुनवाई करते हुए दोषी को 8 साल की कैद व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी है।
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