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उदयपुर के कन्हैयालाल नृशंस हत्याकांड मामले में गुरुवार को एनआईए की विशेष कोर्ट में गवाही शुरू हुई। कन्हैयालाल के बेटे यश के बयान हुए। एनआईए के सीनियर एडवोकेट टीपी शर्मा की ओर से दर्ज बयानों में यश ने कहा कि पिता को मारने वाले आरोपियों के तार पाकिस्ता
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वह दुकान पर पहुंचा तो पिता की जघन्य हत्या हो चुकी थी। इस पर केस दर्ज कराया। अभियोजन की ओर से गवाह के बयान पूरे हो गए, लेकिन समयाभाव के चलते आरोपी पक्ष की जिरह नहीं हो पाई। ऐसे में 20 जून को आरोपी पक्ष की जिरह होगी।
आठ आरोपियों की पेशी अजमेर जेल में वीसी के जरिए हुई। शुक्रवार को अभियोजन के दो गवाह पुलिसकर्मी भानुप्रताप सिंह व राजेन्द्र के बयान दर्ज होंगे। गौरतलब है कि तीन महीने पहले आरोपियों को कोर्ट ने चार्ज सुनाए थे, लेकिन चालानी गार्ड नहीं होने से कोर्ट में पेशी और अभियोजन की गवाही शुरू नहीं हो पा रही थी। इससे केस की ट्रायल में भी देरी हो रही थी। इस पर दैनिक भास्कर ने अप्रैल महीने में मुद्दा उठाते हुए कहा कि जब दो साल में केस की ट्रायल शुरू नहीं हो पाई तो फैसला कब होगा।
नौ आरोपियों को सुनाए थे कोर्ट ने चार्ज
एनआईए मामलों की विशेष कोर्ट ने 13 फरवरी 2024 को मामले में नौ आरोपियों मो. रियाज अत्तारी, मो. गौस, आसिफ हुसैन, मो. मोहसिन, वसीम अली, मोहसिन खान, मो. जावेद व मुस्लिम खान व फरहाद मोहम्मद को हत्या, अन्य धर्म व जाति को अपमानित व क्षति पहुंचाने सहित आतंकी गतिविधियों के लिए चार्ज सुनाए थे।
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