[ad_1]
जमीन विवाद में की थी हत्या, पति-पत्नी सहित दो का आजीवन कारावास
साढ़े तीन साल पहले जमीन विवाद में किए गए हत्या के मामले में पलामू जिला व्यवहार न्यायालय ने सजा सुनाई है। तृतीय जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शंकर कुमार महराज की अदालत ने चार आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा दी।
.
अदालत ने जिन्हें सजा सुनाई है वे चैनपुर थाना के अंतर्गत गुरहा निवासी गुड़ु पासी, गुड्डू की पत्नी सुनीता देवी, रामावतार पासी और महेश पासी हैं। कोर्ट ने सबूत के आधार पर उन्हें दोषी पाया।
मजदूरी करने गया, घर ही नहीं लौटा
चौनपुर के गुरहा निवासी अजय राम पासी से दोषियों का रास्ता के जमीन को लेकर विवाद था। 19 दिसम्बर 2020 को अजय मजदूरी करने गया तो वापस घर नहीं लौटा। पुत्र विकास कुमार पासी व पत्नी गीता देवी ने तलाश किया पर पता नहीं लगा।
अगले दिन डुमरिया बांध में अजय का शव मिला। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। टांगी से काटकर उसकी हत्या की गई थी। शव को छुपाने के लिए डुमरिया बांध के पास ले जाकर फेंक दिया गया था।
बेटे ने दर्ज कराई थी नामजद प्राथमिकी
मृतक के पुत्र विकास ने नामजद प्राथमिकी दर्ज कराया था। विकास ने पुलिस को बताया था कि रास्ता के जमीन को लेकर पहले झगड़ा हुआ था। कोर्ट ने सश्रम आजीवन कारावास के साथ साढ़े सात हजार रुपये जुर्माना की सजा भी सुनाई है। जुर्माना की राशि नही देने पर दो माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
[ad_2]
Source link