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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है कि पति और पत्नी के बीच आपस में अलगाव के समझौते की कोई कानूनी वैधता नहीं है। कहा कि पक्षकार मुस्लिम नहीं हैं, इसलिए कोर्ट में आए बिना तलाक नहीं हो सकता।
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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है कि पति और पत्नी के बीच आपस में अलगाव के समझौते की कोई कानूनी वैधता नहीं है। कहा कि पक्षकार मुस्लिम नहीं हैं, इसलिए कोर्ट में आए बिना तलाक नहीं हो सकता।
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