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Haryana High Court: हाईकोर्ट ने सामाजिक-आर्थिक मानदंडों को रद्द कर दिया और इसे असंवैधानिक करार दिया। कोर्ट ने इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन करने वाला करार दिया।
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